हिमायतनगर नगरपंचायत कार्यालय अधीक्षक सहित सहकर्मियों को सेवा से बर्खास्त करें जिन्होंने बिना किसी जांच के नमूना संख्या 43 और ग्राम थाना प्रमाण पत्र जारी किया

अन्यथा परिवार सहित लेंगी जल समाधि - मृतक किसान की पत्नी ने दि राज - प्रशासन को चेतावनी
नगर पंचायत अधिकारी, तलाठी, मंडल अधिकारी के कुप्रबंधन के कारण किसान परमेश्वर जाधव ने आत्महत्या कर ली


नांदेड़/हिमायतनगर, अनिल मादसवार| नांदेड़ जिले के हिमायतनगर में नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में आनेवाले मृतक किसान परमेश्वर जाधव के नाम स्थित संपत्ति की फर्जी प्रविष्टियां करने और नमूना संख्या ४३ रजिस्टर तैयार करनेपर नगरपंचायत के अधिकारी व उन्हे सहयोग करनेवाले कुछ कर्मचारी को तुरंत सेवा से बर्खास्त कर... हत्या का मामला दर्ज करणा चाहिये वरना विदर्भ-मराठवाड़ा सीमा से बहने वाली पैनगंगा नदी में कूदकर जलसमाधी लेगी. ऐसी चेतावणी मृतक किसान की पत्नी ज्योत्सना परमेश्वर जाधव व परिवार ने मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री और प्रशासन को एक बयान के माध्यम से दी है| इस बयान के कारण हिमायतनगर शहर और क्षेत्र में फिर से हलचल मच गई है और अब यह बात सामने आ गई है कि तालुका में तलाठी मंडल अधिकारियों के साथ-साथ नगर पंचायत प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी फर्जी करोबार करणे में कितने कुशल हैं।   


खबर कि अधिक जाणकारी इस प्रकार है कि, पीड़िता विवाहिता ज्योत्सना परमेश्वर जाधव उम्र 35 वर्ष उन्होंने 24 जनवरी 2024 को जिला कलेक्टर को दिये अपने बयान में कहा है कि, हिमायतनगर नगर पंचायत के तहत वार्ड नंबर 4 में स्वर्गीय परमेश्वर नारायणराव जाधव के नाम कि संपत्ति का पंजीकरण अन्य व्यक्ती के नाम प्रक्रिया का पालन किये बिना किया गया है| इस संबंध में किसान के परिवार ने मुख्य नगर पंचायत हिमायतनगर को पत्र देकर उक्त प्रविष्टियां किस वर्ष में की गई थीं और ये प्रविष्टियां किस अधिकारी द्वारा की गई थीं। इस संबंध में पूछे जाने पर मुख्य नगर पंचायत हिमायतनगर ने जवाब का पत्र देकर कहा कि, वर्ष 2022-2023 का रिकार्ड से लिया गया। हालांकि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसके आधार पर रिकार्ड लिया गया हो।

इससे मुख्य अधिकारी हिमायतनगर के पत्र से स्पष्ट है कि ये अभिलेख फर्जी हैं तथा मुख्य अधिकारी नगर पंचायत हिमायतनगर ने उपविभागीय अधिकारी हदगांव से सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि ये अभिलेख नगर पंचायत हिमायतनगर के तत्कालीन अधिकारी रत्नाकर बालासाहेब डावरे द्वारा बनाये गये हैं। बाद मे  नगर पंचायत हिमायतनगर का चार्ज कार्यालय अधिकारी चन्द्रशेखर शेषराव महाजन ने लेकरं इस रिकार्ड का नमूना क्रमांक 43 ग्राम थाना प्रमाण पत्र जानबूझकर बिना किसी रिकार्ड की जांच किये, बिना किसी आवेदन को सही ढंग से लिये और बिना कोई सरकारी शुल्क लिये गलत तरीके से और गलत उद्देश्य से तैयार किया था। इसी ग्राम थाना प्रमाण पत्र के आधार पर विक्रय उर्वरक तैयार किया गया और फिर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हमारे कृषि भूमि में सातबारा लगा दिया गया। इसी कारण मेरे पती ने आत्महत्या कि ऐसा पीडित महिला ने दिये बयान मे लिखा है|

इस संबंध में उपविभागीय अधिकारी हदगांव के यहां अपील दायर की गई और संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उपविभागीय अधिकारी हदगांव ने संपूर्ण दस्तावेजों की जांच करने और कानूनी सुनवाई करने के बाद आखिरकार हमारे खेत में अवैध परिवर्तन को रद्द कर दिया। और हिमायतनगर के तत्कालीन पुणेकर पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर के सामने पेश करने के बाद जिला कलेक्टर अभिजीत राऊत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और पटवारी को निलंबित कर दिया गया. साथ ही प्रधान नगर पंचायत हिमायतनगर ने भी दिनांक 21/12/2023 को उक्त संपत्ति के रिकॉर्ड को संपत्ति अभिलेख रजिस्टर से रद्द कर दिया है।

अतः मुख्य दंडाधिकारी नगर पंचायत हिमायतनगर से अपेक्षा की गई कि वे अवैध अभिलेखों को निरस्त कर मेरे निर्दोष पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए रत्नाकर डावरे एवं चन्द्रशेखर महाजन के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। लेकिन प्रभारी मुख्य नगर पंचायत हिमायतनगर ने उपद्रवियों का समर्थन किया है। तत्कालीन अधिकारी रत्नाकर डावरे ने नगर पंचायत हिमायतनगर के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर ये रिकॉर्ड बनाए थे. तथा वर्तमान कार्यालय अधीक्षक चन्द्रशेखर शेषराव महाजन ने बिना किसी रिकार्ड की जांच किये, बिना कोई औपचारिक आवेदन लिये बिना नमूना क्रमांक 43 एवं उक्त संपत्ति का ग्राम थाना प्रमाणपत्र बिना कोई सरकारी शुल्क लिए तैयार किए हैं। मेरे पति ने नगर पंचायत अधिकारी, तलाठी, मंडल अधिकारी और संबंधित संपत्ति को हडप करणे का प्रयास करणेवाले व्यक्ति से परेशान होकर आत्महत्या की है। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन ने मेरे पति की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार २ व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।
 
रत्नाकर डावरे जिन्होंने नगर पंचायत हिमायतनगर में स्वर्गीय परमेश्वर जाधव के नाम पर स्थित संपत्ति संख्या 401, 402, 403, 404 और 405 को गलत तरीके से अन्य व्यक्ती के नाम पंजीकृत किया और चंद्रशेखर शेषराव महाजन जिन्होंने गलत तरीके से और गलत उद्देश्य के लिए नमूना संख्या 43 और ग्राम थाना प्रमाण पत्र तैयार किया। इसलिये उन्होने किये अपराध मामले मे कार्रवाई की जाए और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। अथवा मुझे उनके विरुद्ध पुलिस स्टेशन हिमायतनगर में आपराधिक मामला दर्ज करने की लिखित अनुमति दें। और बयान में मांग की गई है कि उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाए. अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे पति के जाने से आहत मेरा परिवार अपने छोटे-छोटे बच्चों सहित हिमायतनगर के पैनगंगा नदी में कुदकर जलसमाधि ले लेगा ऐसा भी उन्होने दियेगये बयान मे कहा है।

नगरपंचायत के पूर्व कार्यालयीन अधिकारी रत्नाकर डावरे ने नगर पंचायत हिमायतनगर में संपत्ति संख्या 401, 402, 403, 404 और 405 से स्वर्गीय परमेश्वर जाधव के नाम को बेदखल कर अन्य व्यक्ती के नाम पर गलत तरीके से पंजीकृत किया और नगरपंचायत में इन दिनो कार्यरत कार्यालयीन अधिकारी चंद्रशेखर महाजन इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी कि बिना किसी जांच किये बिना गलत तरीके से और गलत उद्देश्य के लिए नमूना संख्या 43 और ग्राम थाना प्रमाण पत्र तैयार किया। इस वजह से मेरे भाई के नाम कि जमीन अन्य व्यक्ती के नाम हुई जिसे लेकरं उन्हे जहरीली दवा पीकर आत्महत्या करणे पर मजबूर होणा पडा है| इसीसे हमारा पुरा परिवार बिखर गया है, नगरपंचायत में फर्जी करोबर करणे वाले अधिकारी कर्मी उनकी मौत को जीम्मेदार है। इसलिये उनको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर इनपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। अथवा हमें उनके विरुद्ध पुलिस स्टेशन हिमायतनगर में आपराधिक मामला दर्ज करने की लिखित अनुमति दें। वरणा हम परिवार समेत पैनगंगा नदी में कुदकर जलसमाधी लेंगे ऐसा मृतक किसान के भाई विशाल जाधव ने मीडिया से बात करते हुए कहा|  

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