नांदेड शहर में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में अवैध रूप से शराब बेचने के मामले दर्ज किए गए हैं

· शराब पीने वाले ग्राहकों की गिरफ्तारी

· राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा हड़ताल की कार्रवाई


नांदेड़, एम अनिलकुमार|
नांदेड़ के नमस्कार चौक इलाके में बिना लाइसेंस के शराब बेचने पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर छापेमारी कर कानूनी कार्रवाई की गई. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक अतुल कांनडे के नेतृत्व में भरारी टीम ने तारीख 19 और 20 दिसंबर को शराब गोदामों पर छापेमारी की गयी एसी जाणकारी मीडिया को दि गई है.  


नांदेड शहर के नमस्कार चौक स्थित राणाजी होटल, राजवाड़ा ढाबा, स्वागत ढाबा पर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की टीम ने महाराष्ट्र शराब अधिनियम की धारा 68 और 84 के तहत कार्रवाई की और ड्राइवरों और शराबियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। इसमें ड्राइवरों को छोड़कर शराब पीने वाले कुल 7 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र शराब अधिनियम की धारा 84 के तहत कार्रवाई की गई। जब उन्हें अदालत के सामने लाया गया तो अदालत ने ढाबा चालक पर 35,000 रुपये और शराब पीने वाले प्रत्येक ग्राहक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। उपरोक्त तीनों कार्यवाही में ढाबा मालिक आरोपियों पर कुल 1 लाख 5 हजार रूपये तथा शराब पीने वाले 7 आरोपियों पर 3 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया।  

बिना लाइसेंस के शराब पीने की इजाजत दि तो जुर्माने के साथ 5 साल तक की कार्रवाई होगी - राज्य उत्पाद शुल्क अधीक्षक अतुल कनाडे

यदि सरकार के वैध लाइसेंस के बिना किसी होटल/ढाबा में ग्राहकों को शराब पीने की अनुमति दी जाती है, तो अनुमति देने वाले और पीने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है और महाराष्ट्र शराब अधिनियम की धारा 68 (क), (ख) के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक अतुल कांडे ने चेतावनी दी कि आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और 25 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी.  

महाराष्ट्र शराब निषेध कानून की धारा 84 के तहत किसी भी बिना लाइसेंस वाली जगह पर शराब पीने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नागरिक किसी भी अवैध ढाबे या अवैध स्थान पर शराब पीते हुए पाए गए तो शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ-साथ ढाबा मालिक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को अवैध शराब उत्पादन, बिक्री, परिवहन के संबंध में शिकायत हो तो वे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का टोल फ्री नंबर 18002339999, व्हाट्सएप नंबर है 8422001133 साथ ही टेलीफोन 02462-287616 इस नंबर पर संपर्क करें.

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